मेडिक्लेम पॉलिसी पर कर लाभ | Tax benefit of medical insurance premium
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मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए छूट (Deduction of medical insurance premium under Income Tax Act,1961)
धारा 80डी का आयकर अधिनियम में विवरण और शर्तों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है:
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विवरण और शर्तें |
विवरण |
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धारा
का नाम |
80डी |
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छूट
का प्रकार |
मेडिकल पॉलिसी के प्रीमियम के
लिए छूट |
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प्रीमियम
की योग्यता |
प्रीमियम आपके द्वारा चुकाए
गए होने चाहिए |
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छूट
की मात्रा |
सालाना प्रीमियम की छूट आपके
आयकर की छूट के रूप में हो सकती है, और यह निम्नलिखित रूपों में हो सकती है: - |
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- आयकर दायक की आय के आधार पर
प्रीमियम का उपयोग (सामान्य: 15,000 रुपये,
सेनियर सिटिजन: 20,000 रुपये) |
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सेनियर सिटिजन के लिए और उनके परिवार के अधिक सदस्यों के लिए अतिरिक्त छूट
(सामान्य: 15,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता, सेनियर सिटिजन: 20,000 रुपये से
अधिक नहीं हो सकता) |
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सदस्यों
की योग्यता |
आपके
परिवार के सदस्यों के लिए मान्यता प्राप्त हो सकता है, जैसे कि पति, पत्नी,
बच्चे, आदि |
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छूट
का उद्देश्य |
मेडिकल
पॉलिसी खरीद पर आयकर दायकों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपने परिवार के
सदस्यों के उपचार की जरूरतों को पूरा कर सकें |
कृपया ध्यान दें कि आयकर अधिनियम में संशोधन हो सकते हैं, और छूट की विशेष शर्तें और मान्यता की जानकारी में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए आपको सबसे नवाचित निर्देशों का पालन करना चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार के पास सलाह लेनी चाहिए।
For consultancy services mail us : advocateguptaabhinav@gmail.com
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