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कर स्वर्ग | Tax heavens | एचएनआई भारत क्यों छोड़ रहे हैं ? Why HNIs are leaving india ?

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                        टैक्स  हेवन  क्या है?  कई देशों और क्षेत्रों में, आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कर और गैर-कर प्रोत्साहन का उपयोग किया जाता है। ऐसे देश या क्षेत्र विदेशी निवेशकों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं, जहां या तो कर बिल्कुल नहीं होते या केवल नाममात्र का कर लिया जाता है । इसके साथ ही, वहां आमतौर पर प्रशासनिक और नियामक नियमों में भी ढील दी जाती है। इसके अलावा, इन गतिविधियों पर किसी प्रकार का सूचना आदान-प्रदान भी नहीं होता, जैसे कि कड़े बैंक गोपनीयता नियमों के कारण। ऐसे क्षेत्रों को " टैक्स हेवन " यानी कर स्वर्ग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जिन देशों ने अपनी कर नीतियों में बदलाव करके विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की कोशिश की है, उन्हें टैक्स हेवन माना जा सकता है। देश टैक्स हेवन का उपयोग क्यों करते हैं ? टैक्स हेवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां के कानून और अन्य उपायों का इस्तेमाल अन्य देशों के कर नियमों से बचने या उन्हें दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे देशों मे...

जीएसटी कानून के तहत अपील | APPEALS UNDER GST

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  APPEAL UNDER GST अपीलीय तंत्र(Appellate mechanism) : करदाता(Taxpayer) या विभाग(Department) इस अधिनियम या जीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत निर्णयों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अपील तीन महीने (इस अधिनियम के लिए) या छह महीने (राज्य/संघ क्षेत्र जीएसटी के लिए) के भीतर दाखिल करनी होगी। अपील को स्वीकार करने के लिए विवादित राशि(Disputed amount) का 10% अग्रिम (Pre-deposit) जमा करना आवश्यक है। अपील की प्रक्रिया के दौरान शेष राशि(Remaining amount) अपने आप रोक दी जाएगी। विभागीय अपील(Departmental Appeal)  : कोई भी पीड़ित व्यक्ति धारा 107 के तहत अपील दायर कर सकता है। अपील निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा दायर की जा सकती है: a) पंजीकृत व्यक्ति(Registered Person) b) अपंजीकृत व्यक्ति(Unregistered Person) c) उचित अधिकारी(Proper Officer) जहां उचित अधिकारी को धारा 107(2) के तहत अपील दायर करने का निर्देश दिया जाता है, वहां विभागीय अपील दायर की जाती है। यदि कोई निर्णय या आदेश राजस्व के हितों के प्रतिकूल है, तो विभाग के पास बचाव के निम्नलिखित तरीके हैं, अर्थात्: a) धारा 108 के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू ...

जीएसटी नोटिस धारा 74 के अंतर्गत | GST NOTICE U/s 74 of GST ACT | Case of Malafide intention

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NOTICE U/s 74                        भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या गलत तरीके से वापस किए गए कर या                  धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के कारण गलत तरीके से प्राप्त या                     उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्धारण : यह अनुभाग(section) निर्धारित करता है कि यदि कर भुगतान नहीं किया गया है(Tax not paid) , कम भुगतान किया गया है(Short-paid) , गलती से वापस किया गया है(erroneously refunded) , या यदि इनपुट कर क्रेडिट को धोखाधड़ी (ITC wrongly availed or utilized by fraud) , जानबूझकर गलत बयानबाजी(wilful mis-statement) , या सूचना को छिपाने के कारण(suppression of facts) गलत तरीके से दावा किया गया है या उपयोग किया गया है , तो निर्णय आदेश संबंधित मुद्दे के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा से 5 वर्षों के भीतर ज...

जीएसटी नोटिस धारा 73 के अंतर्गत | GST NOTICE U/s 73 of GST ACT | Case of Bonafide intention

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NOTICE U/S 73  यह अनुभाग(Section) उन करों के निर्धारण(determination of tax) से संबंधित है जो या तो अधूरे तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं(Tax not paid), या जिनका भुगतान कम किया गया है(Tax short-paid), या जिन्हें गलती से वापस कर दिया गया है(Erroneously refunded) । यह उन मामलों को भी शामिल करता है जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट(ITC) का गलत तरीके से दावा किया गया है(wrongly availed) या उसका उपयोग किया गया है, बशर्ते कि यह सब धोखाधड़ी(Fraud), जानबूझकर गलत जानकारी(wilful misstatement) या तथ्यों को छिपाने(Suppression of facts) के कारण न हो। आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में निर्दिष्ट आदेश जारी करने की समय-सीमा से कम से कम 3 महीने पहले उचित अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। जहां इस धारा के अंतर्गत किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया है, वहां समुचित अधिकारी द्वारा एक विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या गलत तरीके से वापस किए गए कर या गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किए गए आईटीसी का ब्यौरा शामिल होगा। ऐसे कथन की तामील इस धारा के अधीन ऐसे व्य...

जीएसटी कानून के तहत नोटिस | Notices Under GST Law | GST नोटिस से बचने के उपाय और सही उत्तर देने की प्रक्रिया |

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                                                                 Notices Under GST     भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक जटिल कर प्रणाली है जिसमें अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। किसी भी गलती या संदेह की स्थिति में, कर विभाग टैक्सपेयर्स को नोटिस जारी कर सकता है। यदि आपको भी जीएसटी नोटिस मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि किन कारणों से नोटिस जारी होता है और आपको क्या कदम उठाने चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर ( जीएसटी ) प्रणाली के अंतर्गत , नोटिस विभिन्न कारणों से जारी किए जा सकते हैं , जैसे : रिटर्न की गलत या असंवैधानिक फाइलिंग (Non-filing or incorrect filing of returns) : यदि कोई टैक्सपेयर निर्धारित निर्दिष्ट तिथियों के भीतर अपने जीएसटी रिटर्न नहीं जमा करता है या अगर जमा किए गए रिटर्न में गड़बड़ी ...