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| BANKING TRANSACTION RULES |
क्या आपके बचत खाते में जमा राशि पर आयकर विभाग की नजर है ?
इस
तेजी
से
बढ़ते
तकनीकी
युग
में,
व्यवसाय बहुत
तेजी
से
बढ़
रहे
हैं। इसके साथ
ही,
आयकर
के
प्रावधानों में
भी
बदलाव
हो
रहे
हैं।
परिणामस्वरूप, व्यापारियों द्वारा
बचत
बैंक
खाते
में
जमा
को
लेकर भी
कुछ
नियम
स्थापित किए
गए
हैं। क्या आपको पता है कि आपके बचत खाते में नकद जमा करने की भी एक सीमा है? यदि नहीं, तो यह ब्लॉग आपके लिए है।
आयकर अधिनियम की धारा 285 BA के प्रावधानों के अनुसार, बैंकों
या
वित्तीय संस्थानों को
वित्तीय लेन-देन का विवरण
निर्धारित अवधि
के
भीतर
विभाग
को
देना
चाहिए।
उक्त
प्रावधानों के
अनुसार,
यदि किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों {चालू खाता(current
a/c) और सावधि जमा(Term deposit A/c)
को छोड़कर} में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद राशि जमा होती है, तो इसे संस्थानों द्वारा वित्तीय लेन-देन के विवरण (एसएफटी) में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
आइये इसे एक उदाहरण से समझते हैं : मान लीजिए कि मोहन एक व्यवसायी हैं और उन्होंने अपने बचत खाते में पूरे वर्ष में अलग-अलग तारीखों पर 12.5 लाख रुपये नकद जमा किए। इस स्थिति में, उनका बैंक इस विवरण को आयकर विभाग को रिपोर्ट करेगा। यदि मोहन ने पहले से योजना बनाई होती और चालू खाता खोला होता, तो वे इस रिपोर्टिंग से बच सकते थे।
उपरोक्त प्रावधान निम्नलिखित संस्थानों के लिए लागू होते हैं:
- एक बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक(co-operative bank)
जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम(Banking regulation act), 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित कोई भी बैंक या बैंकिंग संस्थान शामिल है);
- भारतीय डाकघर अधिनियम(Indian Post Office Act), 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (जे) में संदर्भित डाकपाल(Post Master General)।
उपरोक्त से
यह
निष्कर्ष निकाला
जा
सकता
है
कि
किसी
व्यक्ति को
अपने
बचत
खाते
में
एक
वित्तीय वर्ष
में
10 लाख
रुपये
से
अधिक
की
नकद
राशि
जमा
करने
से
बचना
चाहिए
ताकि
विभाग
से
किसी
भी
नोटिस या जांच (Enquiry) से
बचा
जा
सके।
यदि
लेन-देन की मात्रा
निर्धारित सीमा
से
अधिक
हो,
तो
व्यक्ति को
चालू
खाता
खोलना
चाहिए।
आइये इसे एक तालिका के माध्यम से संक्षेप में समझते हैं :
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विवरण
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नियम / सीमा
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धारा
285BA (SFT रिपोर्टिंग)
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यदि
बचत खाते में ₹10 लाख या अधिक नकद जमा होता है, तो बैंक या डाकघर को इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को करनी होगी।
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चालू
खाते
(Current Account) में
नकद जमा सीमा
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चालू
खाते में नकद जमा की रिपोर्टिंग सीमा ₹50 लाख या अधिक है।
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सावधि
जमा (FD) में नकद जमा सीमा
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यदि
एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख या अधिक की सावधि जमा की जाती है, तो इसकी रिपोर्ट भी की जाती है।
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क्रेडिट
कार्ड बिल भुगतान (नकद) की रिपोर्टिंग
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यदि
किसी वर्ष में ₹1 लाख या अधिक नकद भुगतान किया जाता है, तो यह रिपोर्ट किया जाता है।
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क्रेडिट
कार्ड बिल भुगतान (गैर-नकद) की सीमा
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यदि
₹10 लाख या अधिक का गैर-नकद भुगतान किया जाता है, तो इसकी रिपोर्ट की जाती है।
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यदि
कोई व्यक्ति ₹30 लाख या अधिक की संपत्ति खरीदता है, तो इसकी सूचना रजिस्ट्रार द्वारा दी जाती है।
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- उच्च
नकदी लेन-देन की सुविधा
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अन्य कर संबंधित प्रावधान :
धारा 269SS: ₹20,000 से अधिक का नकद ऋण लेने पर प्रतिबंध
धारा 269T: ₹20,000 से अधिक का नकद ऋण चुकाने पर प्रतिबंध
धारा 194N: यदि एक वर्ष में बैंक से ₹1 करोड़ से अधिक की नकद निकासी होती है, तो टीडीएस काटा जाएगा।
📌कर नियोजन टिप्स(Tax Planning Tips) :
- नकद
लेन-देन के बजाय डिजिटल भुगतान का उपयोग करें।
- यदि
नकद जमा की संभावना अधिक है, तो चालू खाता खोलें।
- अपनी
नकद जमा सीमा पर नज़र रखें और आवश्यकतानुसार अपने बैंक से परामर्श करें।
- यदि
आपको अपने नकद लेन-देन के बारे में कोई संदेह है, तो अपने टैक्स कंसल्टेंट से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि आप सभी कर नियमों का पालन कर रहे हैं।
📢 आपकी राय: क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? कृपया अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं! 😊
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