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TAX BENEFIT ON E-VEHICLE
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EV खरीदारों के लिए बड़ा फायदा! धारा 80EEB के तहत टैक्स कटौती का पूरा विवरण :
देश
में
इलेक्ट्रिक वाहनों
(EVs) की
स्वीकृति को
बढ़ावा
देने
के
लिए,
केंद्र
सरकार
ने
पिछले
दस
वर्षों
में
कई
प्रोत्साहनात्मक उपायों
की
घोषणा
की
है,
जिसमें
इलेक्ट्रिक वाहन
मालिकों के
लिए
कर
लाभ (Tax incentive) भी
शामिल
है।
इनमें
से
एक
आयकर
कानून
के
अनुसार
दी
जाने
वाली
कटौती
है
जिसके
तहत
व्यक्तिगत करदाताओं को
इलेक्ट्रिक वाहन
की
खरीद
पर
लिए
गए
ऋण
के
खिलाफ
कटौती
का
दावा
करने
की
अनुमति
दी
जाती
है।
क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आपको 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है? भारत सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए धारा 80EEB के तहत खास टैक्स कटौती की पेशकश कर रही है। आइए जानते हैं कि आप इस लाभ का कैसे फायदा उठा सकते हैं ?
- धारा 80EEB
के तहत कटौती का लाभ उठाने की शर्तें नीचे दी गई हैं:
- पात्रता: करदाता केवल व्यक्ति (Individual)
होना चाहिए, यानी एचयूएफ(HUF), एओपी(AOP), बीओआई(BOI) आदि जैसे अन्य करदाता इस कटौती का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।
- ऋण की समय-सीमा: ऋण को
01.04.2019 और 31.03.2023 के बीच स्वीकृत(Sanctioned) किया गया होना चाहिए।
- कटौती की सीमा: कटौती की राशि 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऋणदाता कौन हो सकता है? ऋण किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या एनबीएफसी(Non-Banking Financial Institutuion) से लिया जा सकता है।
- कटौती केवल ऋण
के ब्याज(Interest on loan)
भाग पर ही अनुमत है।
- प्रथम EV के लिए ही मान्य: जहां इस धारा के तहत किसी भी ब्याज के लिए कटौती की अनुमति दी जाती है, वहां इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान
के तहत उसी या किसी
अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे ब्याज के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात् यह कटौती केवल पहले इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर ही प्राप्त की जा सकती है।
- कटौती 2-व्हीलर या 4-व्हीलर की खरीद पर किसी भी दावा की जा सकती है।
- नवीनतम अपडेट और वित्त विधेयक 2024 का प्रभाव: वित्त विधेयक, 2024(Finance
Bill, 2024) के तहत, धारा 80EEB
के तहत कटौती को 01.04.2023 के बाद स्वीकृत ऋणों के ब्याज पर भी बढ़ाया जाएगा ताकि करदाताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, धारा 80EEB के तहत कटौती नए कर व्यवस्था (New Tax Regime)के तहत भी उपलब्ध होगी।
- धारा 80EEB के उपबंध (5) के स्पष्टीकरण के
अनुसार:
"इलेक्ट्रिक वाहन"
का
अर्थ
है
ऐसा
वाहन
जो
विशेष रूप से एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता
है
जिसकी
कर्षण
ऊर्जा(Traction energy) विशेष
रूप
से
वाहन
में
स्थापित कर्षण
बैटरी(Traction Battery) द्वारा
आपूर्ति की
जाती
है
और
जिसमें
ऐसा
इलेक्ट्रिक पुनर्योजी(Regenerative) ब्रेकिंग सिस्टम
होता
है,
जो
ब्रेकिंग के
दौरान
वाहन
की
गतिज
ऊर्जा
को
विद्युत ऊर्जा
में
परिवर्तित करने
का
प्रावधान करता
है।
उदाहरण:
- "यदि आपने ₹10 लाख का EV लोन लिया है और उस पर 8% ब्याज दर है, तो आपका वार्षिक ब्याज ₹80,000 होगा। धारा 80EEB के तहत आप इस पूरी राशि पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं, जिससे आपकी कर देनदारी कम हो जाएगी!
यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है! धारा 80EEB के तहत मिलने वाली टैक्स छूट का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को अधिक पर्यावरण-अनुकूल और किफायती बनाएं !
📢 आपकी राय: क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? कृपया अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं! 😊
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