जीएसटी कानून के तहत चालान जारी करने का तरीका | Manner of issuing invoice under GST Law | GST Challan | Tax Invoice
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नियम 48 के उप-नियम (1) के अनुसार, माल(Goods) की आपूर्ति के मामले में चालान त्रितीय (triplicate) रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे:
- मूल प्रति जिस पर "ORIGINAL FOR RECIPIENT"(प्राप्तकर्ता के लिए मूल) अंकित होगा।
- द्वितीय प्रति जिस पर "DUPLICATE FOR TRANSPORTER"(परिवहनकर्ता के लिए द्वितीय) अंकित होगा।
- तृतीय प्रति जिस पर "TRIPLICATE FOR SUPPLIER"(आपूर्तिकर्ता के लिए तृतीय ) अंकित होगा।
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प्रतियों का नाम
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किसके लिए?
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प्रति पर क्या लिखा होगा?
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मूल प्रति (Original Copy)
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प्राप्तकर्ता (Recipient) के लिए |
"ORIGINAL
FOR RECIPIENT" |
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द्वितीय
प्रति
(Duplicate Copy)
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परिवहनकर्ता
(Transporter) के लिए |
"DUPLICATE FOR TRANSPORTER" |
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तृतीय प्रति (Triplicate Copy)
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आपूर्तिकर्ता (Supplier) के लिए |
"TRIPLICATE
FOR SUPPLIER" |
उदाहरण :
मान लीजिए "XYZ Pvt. Ltd." दिल्ली से मुंबई में स्थित "ABC Enterprises" को ₹1,00,000 के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की आपूर्ति कर रही है। इस स्थिति में:
XYZ Pvt. Ltd. को तीन प्रतियों वाला चालान तैयार करना होगा।
यदि परिवहन किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से हो रहा है, तो उसे "DUPLICATE FOR TRANSPORTER" प्रति दी जाएगी।
ABC Enterprises (खरीदार) को "ORIGINAL FOR RECIPIENT" प्रति मिलेगी।
XYZ Pvt. Ltd. अपने रिकॉर्ड के लिए "TRIPLICATE FOR SUPPLIER" प्रति रखेगी।
नियम 48 के उप-नियम (2) के अनुसार, सेवाओं(Services) की आपूर्ति के मामले में चालान द्वितीय (duplicate) रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे:
- मूल प्रति पर "ORIGINAL FOR RECIPIENT"(प्राप्तकर्ता के लिए मूल) अंकित होगा।
- द्वितीय प्रति पर "DUPLICATE FOR SUPPLIER"(आपूर्तिकर्ता के लिए द्वितीय) अंकित होगा।
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प्रतियों का नाम
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किसके लिए?
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प्रति पर क्या लिखा होगा?
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मूल प्रति (Original Copy)
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प्राप्तकर्ता (Recipient) के लिए |
"ORIGINAL
FOR RECIPIENT" |
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द्वितीय
प्रति
(Duplicate Copy)
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आपूर्तिकर्ता
(Supplier) के लिए |
"DUPLICATE FOR SUPPLIER" |
GST चालान जारी करने में महत्वपूर्ण बिंदु :
- चालान में जीएसटीआईएन (GSTIN), आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का विवरण, माल/सेवा का विवरण, कर की दर और कुल राशि स्पष्ट रूप से होनी चाहिए।
- यदि कोई संशोधित चालान (Revised Invoice) जारी किया जा रहा है, तो उसमें मूल चालान का संदर्भ देना आवश्यक है।
- इलेक्ट्रॉनिक चालान (E-Invoicing) नियमों के तहत, 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी पोर्टल से चालान जेनरेट करना अनिवार्य है।
- यदि चालान में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो GST विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है।
GST चालान में गलती होने पर क्या होगा ? (Penal Provisions)
गलत या त्रुटिपूर्ण तरीके से चालान जारी करने पर कई दंड प्रावधान लागू हो सकते हैं :
❌ गलत चालान जारी करने पर जुर्माना: ₹25,000 तक का दंड लग सकता है।
❌ ITC क्लेम पर असर: यदि चालान सही नहीं है, तो प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं कर सकता।
❌ कर अधिकारियों की जांच: गलत चालान मिलने पर टैक्स विभाग जांच कर सकता है और कर देयता बढ़ सकती है।
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