टैक्स हेवन क्या है? कई देशों और क्षेत्रों में, आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कर और गैर-कर प्रोत्साहन का उपयोग किया जाता है। ऐसे देश या क्षेत्र विदेशी निवेशकों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं, जहां या तो कर बिल्कुल नहीं होते या केवल नाममात्र का कर लिया जाता है । इसके साथ ही, वहां आमतौर पर प्रशासनिक और नियामक नियमों में भी ढील दी जाती है। इसके अलावा, इन गतिविधियों पर किसी प्रकार का सूचना आदान-प्रदान भी नहीं होता, जैसे कि कड़े बैंक गोपनीयता नियमों के कारण। ऐसे क्षेत्रों को " टैक्स हेवन " यानी कर स्वर्ग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जिन देशों ने अपनी कर नीतियों में बदलाव करके विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की कोशिश की है, उन्हें टैक्स हेवन माना जा सकता है। देश टैक्स हेवन का उपयोग क्यों करते हैं ? टैक्स हेवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां के कानून और अन्य उपायों का इस्तेमाल अन्य देशों के कर नियमों से बचने या उन्हें दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे देशों मे...
गंभीर रोगों के इलाज के लिए मेडिकल खर्चों की छूट | (Sec.80DDB of Income tax act)
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आयकर अधिनियम के अनुसार धारा 80DDB एक विशेष छूट प्रदान करती है
जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के लिए होती है, जिनके पास कुछ निर्धारित
रोगों के इलाज के लिए खर्च होता है। यह धारा विशेष रूप से कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज
से जुड़े खर्चों को कवर करने के लिए है, और इसका लाभ व्यक्तिगत आयकर की छूट के रूप
में प्राप्त किया जा सकता है।
धारा 80DDB के तहत निम्नलिखित शर्तों के साथ इस छूट का लाभ उठाया
जा सकता है:
- व्यक्ति को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होना चाहिए, जैसे कि कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन रोग, अनुराग रोग, अन्य गंभीर रोग या तुरंत बिना किसी सरकारी बाध्यता के डिफाइंड बीमारियों में से कोई भी।
- इलाज के लिए व्यक्ति को और उनके परिवार के सदस्यों को विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, और उनके पास आवश्यक तरीके के मेडिकल सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स होने चाहिए।
- उपयुक्त खर्च का प्रमाण किया जाना चाहिए, और इसे आयकर रिटर्न के साथ सबमिट करना होता है।
इस छूट के अंतर्गत, व्यक्ति अपनी आयकर दायित्व को कम करने के लिए अपने मेडिकल खर्चों का लाभ उठा सकता है, जो विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा स्वीकृत किए जाने पर होते हैं।
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